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मोटरयान अधिनियम को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 7 से 14 मई तक आयोजित होंगे जागरूकता शिविर

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(राजीव नौटियाल) उत्तरकाशी। जिले में 7 मई से लेकर 14 मई तक जिले के विभिन्न स्थानों में मोटरयान अधिनियम को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी  द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किये जाएंगे यह जानकारी  सचिव नेहा कुशवाह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर  दी ।  उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल  के निर्देश पर उत्तरकाशी जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमे जिले के समस्त न्यायालयों में सुलह समझौतों के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके जिसके लिए 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित की जाएगी । जिसमे मोटरयान अधिनियम के कंपाउंडेबल वादों का अधिक से अधिक निपटारा किया जा सके।  मोटरयान अधिनियम के वादों में जुर्माने में 50 प्रतिशत छूट के लाभ के साथ निपटाए जाएंगे।  मोटर परिवहन सम्वन्धी मामले 7 मई से 14 मई तक सभागार जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तरकाशी, न्यायालय बड़कोट, न्यायालय पुरोला,  सी0ओ0 कार्यालय बड़कोट, सी0ओ0 ट्रैफिक कार्यालय उत्तरकाशी व ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय उत्तरकाशी में आयोजित होंगे।

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